NEW DELHI: दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन (siwan ex mp mohammad shahabuddin) को तेजाब कांड में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन को 6 घंटे की कस्टडी पैरॉल की अनुमति दे दी है। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन (siwan ex mp mohammad shahabuddin) को जस्टिस एजे भंभानी की बेंच ने किसी भी तीन दिन में छह-छह घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति देते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिये हैं। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कस्टडी पैरोल के लिए शहाबुद्दीन (siwan ex mp mohammad shahabuddin) को मुलाकात के लिए दिल्ली में ही एक स्थान की जानकारी पहले ही जेल अधीक्षक को देनी होगी। इतना ही नहीं, उस जगह की सत्यापन करने के साथ ही राज्य की पुलिस वहां पर्याप्त सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेगी।
पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन (siwan ex mp mohammad shahabuddin) फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे शहाबुद्दीन ने सीवान जाने के लिए 19 सितंबर को पिता की मौत होने और मां के बीमार होने के आधार पर कस्टडी पैरोल की मांग की थी। शहाबुद्दीन ने अपनी मां के बीमार होने का हवाला देते हुए कहा था कि वह उनके साथ समय बिताना चाहते हैं।
कोर्ट ने क्या दी राहत
हाईकोर्ट ने कहा कि शहाबुद्दीन (siwan ex mp mohammad shahabuddin) तीस दिन के अंदर अपने इच्छानुसार कोई भी तीन तारीख चुन सकते हैं और उनको सुबह छह बजे से शाम चार बजे के बीच छह घंटे के लिए मुलाकात करने की अनुमति होगी। इन छह घंटों में यात्रा समय भी शामिल होगा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दौरान अपनी मां, पत्नी और रिश्तेदारों के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकेंगे। इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस एजे भंभानी ने कहा था कि अदालत कैदी को परिवार में शोक जैसी हालात में कस्टडी पैरोल देने पर विचार कर सकती है। लेकिन, यहां मुद्दा यह है कि बिहार और दिल्ली सरकार दोनों सुरक्षा का जिम्मा नहीं ले रहे हैं।
आपको बता दे कि तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन (siwan ex mp mohammad shahabuddin) पर दर्जनों संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मोहम्मद शहाबुद्दीन को साल 2018 में बिहार के सीवान जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था।
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