New Delhi: दिल्ली में आक्सीजन की कमी के कारण शुक्रवार को जहां जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 मरीजों की मौत हो गई. वहीं शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court on Oxygen crisis) ने आक्सीजन की कमी मामले पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान दिल्ल हाईकोर्ट काफी गंभीर और सख्त नजर आया. हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई में केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई भी अफसर बाधा या अड़चन लगाएगा तो हम उसे लटका देंगे. ये सुनवाई जज विपिन सांघी और जज रेखा पल्ली की पीठ ने की है. हाईकोर्ट महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से दायर ऑक्सीजन की सप्लाई की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court on Oxygen crisis) ने ऑक्सीजन की लगातार संकट को लेकर सुनवाई की. और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए काफी सख्त टिप्पणी की. दिल्ली सरकार से कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वो कोर्ट को बताए कि कौन ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करतने की कोशिश कर रहा है. जज ने साफ लफ्जों में कहा कि ऐसे अफसर को हम लटका देंगे. हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे. साथ ही कोर्ट ने (Delhi High Court on Oxygen crisis) दिल्ली सरकार को आदेश देते हुए कहा कि वो स्थानीय प्रशासन के ऐसे अफसर को चिंहित कर केंद्र सरकार को बताए ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाके.
हाईकोर्ट ने आगे सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से ये भी सवाल किया कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिले इसके लिए सरकार अपना प्लांट क्यों नहीं लगा रही है. वहीं केंद्र सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया कि दिल्ली को आवंटित रोजाना 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब मिलेगी ? साथ ही केंद्र सरकार से हाईकोर्ट (Delhi High Court on Oxygen crisis) ने जवाब मांगा कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन दी जाएगी और वो कैसे उपलब्ध होगी इसकी जानकारी दे।
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