PATNA: पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि बिहार में सेकंडरी/सीनियर सेकंडरी टीचर्स एलीबिजिलिटी टेस्ट की परीक्षा 9 सितंबर से ही होगी। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने पंकज कुमार सिंह और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। जिसे आज सुनाया गया।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूर्व में एलिजिबिलिटी टेस्ट को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। इस निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर पूर्व में ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए 9 सितंबर से सेकंडरी/हायर सेकंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने की अनुमति दे दी।
इससे पूर्व इस परीक्षा में बरती गई अनियमितताओं के कारण बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने पिछली ली गई परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय खुद ही लिया था। बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती देते हुए कुछ उम्मीवारों ने याचिकाएं दायर कर पूर्व में हुई परीक्षा का परिणाम घोषित करने का अनुरोध किया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को रद्द कर दिया।
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