May 18, 2024

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पटना हाईकोर्ट ने पटना की मेयर से भ्रष्टाचार के आरोप पर 18 फरवरी तक मांगा जवाब

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने पटना की मेयर सीता साहू के विरुद्ध लाये गए अविश्वास प्रस्ताव के मामले पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 18 फ़रवरी तक के वक्त की मोहलत दी है. अविश्वास प्रस्ताव में पराजित उम्मीदवार मीरा देवी की याचिका पर जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की. पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम व मेयर सीता जी को कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. पटना नगर निगम की ओर से जवाब दायर कर दिया गया, पर मेयर सीता साहू ने अबतक जवाब नहीं दिया था.

याचिकाकर्ता की ओर से सभी 75 वार्ड आयुक्तों को भी पार्टी बनाया गया है. पटना नगर निगम को उन सभी को नोटिस सर्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. याचिका में मेयर सीता जी पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष पक्ष पेश किया. मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को की जाएगी.