PATNA: पटना हाइकोर्ट ने राज्य में लगभग प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है. और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. नीरज कुमार और अन्य की रिट याचिकाओं पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर, 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि विज्ञापन निकालने के बाद क्या नियमों में बदलाव हो सकता है. उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है. इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी.
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