April 29, 2024

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झारखंड में 31 जुलाई तक LOCKDOWN बढ़ाया गया, इसबार भी लॉकडाउन में होगी सख्ती

NEWS DESK, RANCHI: झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय किया है. लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन पहले की तरह ही सख्ती से जारी रहेगा. फिलहाल लॉकडाउन की अवधि 30 जून के लिये ही थी. राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर बताया कि उच्चस्तरीय बैठक के बाद कोविड-19 मामलों की राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने यह निर्देश जारी किया. निजी वाहन से राज्य से बाहर जाने वालों के लिए के लिए पास की जरूरत नहीं है, लेकिन जो राज्य में आएंगे, उनके लिए एंट्री पास की जरूरत होगी.

लॉकडाउन में क्या नियम रहेगा लागू ?

25 जून से मार्निंग वॉक के लिए छूट और खेलने के लिए स्टेडियम को प्रतिबंध मुक्त किया गया है. पर दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा ऑनलाइन शापिंग को भी अनुमति दी गई है. प्रदेश में फिलहाल धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी. सार्वजनिक परिवहन और बस के परिचालन को भी अनुमति नहीं दी गई है. लॉजिंग-फूडिंग के होटल भी फिलहाल नहीं खुलेंगे. आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अगले एक महीने तक धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, नाई की दुकान, सैलून, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क, सभा भवन, शॉपिंग मॉल, बस परिवहन, होटल, लॉज और धर्मशालाएं बंद रहेंगी।

HIGHLIGHTS:
झारखंड में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन
लॉकडाउन में पहले की तरह ही सख्ती रहेगी जारी
लॉकडाउन बढ़ाने का राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
निजी वाहन से राज्य से बाहर जाने वालों के लिए पास की जरूरत नहीं
जो राज्य में आएंगे, उनके लिए एंट्री पास की होगी जरूरत
25 जून से मार्निंग वॉक के लिए छूट खेलने के लिए स्टेडियम को किया गया प्रतिबंध मुक्त
स्टेडियम में दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं
ऑनलाइन शापिंग को भी मिली अनुमति धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियां पर पाबंदी
सार्वजनिक परिवहन और बस के परिचालन को भी अनुमति नहीं
लॉजिंग-फूडिंग के होटल भी फिलहाल नहीं खुलेंगे
नाई की दुकान, सैलून, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद