Patna: पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने आज Corona मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य में लॉकडाउन (bihar lockdown) लगाने के निर्णय की जानकारी दी। सरकार ने जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ को बताया गया कि राज्य में 5 मई से ले कर 15 मई तक लॉकडाउन (bihar lockdown) लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं राज्य सरकार के Corona से निपटने में असफल होने पर (bihar lockdown) हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट साफ राज्य सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बार बार कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है। ऐसे हालात में राज्य की स्वास्थ्य सेवा को सेना को सौंप देना चाहिए। अब हाईकोर्ट 6 मई को फिर सुनवाई करेगा।
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जानिए 15 मई तक लगे लॉकडाउन की गाइडलाइन
- 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन, राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, सिर्फ आवश्यक सेवाओं के कार्यालय खुलेंगे
- सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक पैदल चलने पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
- आवश्यक खाद्य सामग्री फल सब्जी दूध पीडीएस दुकान सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुलेंगे
- सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन बंद रहेंगे
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी
- लंबी दूरी यात्रा करने वाले और अनुमान सेवाओं से संबंधित व्यक्ति को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी
- मई महीने में राशन की राशि पीडीएस दुकानदार को लोगों को नहीं देनी होगी राज्य सरकार इसका वहन करेगी
- सभी जिलाधिकारी को 144 धारा के अंतर्गत कार्रवाई करने की छूट दी गई है
- विवाह में 50 आदमी से ज्यादा के अनुमति नहीं होगी और विवाह की तिथि से 3 दिन पहले थाने को सूचित करना पड़ेगा
- सभी जिलों में सामुदायिक किचन स्थापित करने का भी निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया है
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