Patna: बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) की तैयारी चल रही है. चुनाव की ताऱीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) को लेकर कमर कसनी शुरू कर दी है. पंचायत चुनाव को लेकर ही निर्वाचन आयोग ने अब मंत्री, विधायक और सांसद को लेकर नया फरमान जारी किया है.
चुनाव आयोग की तरफ से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक मंत्रियों या सांसद और विधायकों को निर्वाचन एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं मिलेगी. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक सुरक्षाकर्मियों के मतगणना हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. उम्मीदवार या उसके द्वारा नियुक्त निर्वाचन एजेंट अपने चुनाव क्षेत्र के लिए एक ही मतगणना एजेंट की नियुक्त कर सकेंगे. चाहे उस वार्ड में मतदान केंद्रों या मतगणना मेजों की संख्या एक या एक से अधिक हो.
मतगणना के दौरान कोई सरकारी व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता (एजेंट) नहीं बन पाएगा. यदि कोई इस दिशानिर्देश का उल्लंघन करता है तो उसे तीन महीने की जेल, जुर्माना या दोनों का दंड हो सकता है. इसके अलावा उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने एजेंट के रूप में यथासंभव प्रौढ़ एवं अनुशासित व्यक्तियों को नियुक्त करें.
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