Lucknow: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने (Yogi Adityanath Government) ‘लव जिहाद अध्यादेश’ (Love Jihad) कैबिनेट में पास कर दिया है। कैबिनेट की बैठक (Up Cabinet) में मंगलवार को सरकार ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश (Love Jihad Ordinance) पास किया। इस अध्यादेश के अनुसार, अब दूसरे धर्म में शादी करने पर जिलाधिकारी की इजाजत लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए इच्छुक जोड़ी को शादी से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा। साथ ही अध्यादेश (Love Jihad Ordinance) में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।
गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Siddharthnath Singh) ने कहा कि आज यूपी कैबिनेट (Up Cabinet) ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ लेकर आई है। जो यूपी में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए काफी अहम है। बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें ज़बरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। जिसपर कानून को लेकर एक आवश्यक नीति बनी और आज सीएम योगी जी की कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई है।
इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वहीं सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक सजा हो सकती है, और 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ?
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग धर्मों के बालिग लड़के और लड़की के प्रेम विवाह के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि दो युवाओं को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कानून दो बालिग व्यक्तियों को एक साथ रहने की इजाजत देता है। हाईकोर्ट के फैसले के एक दिन बाद योगी सरकार ने यह अध्यादेश लाया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला कुशीनगर के विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले सलामत अंसारी और तीन अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया था।
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