May 5, 2024

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Patna: बिहार में कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी कपड़ा और रेडीमेड की दुकानें, टैक्सी के लिए जारी होगा निर्देश।

न्यूज़ डेस्क, पटना: Lockdown-4 में बिहार गृह विभाग ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, जिसमें कपड़े की दुकान को कुछ शर्तों के साथ खोलने का आदेश जारी किया है।

निर्देश में बताया गया है कि दुकानों पर ज्यादा भीड़ न हों। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि किसी एक जगह पर स्थित कई दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन या अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश संबंधित जिला पदाधिकारी निर्गत करेंगे.

क्या है ग्राहकों के लिए आदेश ?

ग्राहकों के लिए आदेश में बताया गया है कि वह अपने घर के आस पास के ही दुकानों में खरीदारी के लिए जाएं और उन्हें दूर के दूसरे क्षेत्रों में स्थित दुकानों में खरीदारी के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी.

क्या है निजी टैक्सी के लिए आदेश ?

गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहां गया है कि ओला-उबेर अन्य टैक्सी सिर्फ मेडिकल कारणों से और विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए मान्य होंगे। रिक्शा /ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से पूरा आदेश जारी करेगा।

क्या है ऑफिसकर्मियों के लिए निर्देश ?

सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनके वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत और उनके कनीय अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 फ़ीसदी उपस्थिति के आधार पर काम करेंगे। प्राइवेट संस्थाओं और गैर व्यवसायिक कार्यालयों में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी।