May 4, 2024

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GAYA: गया हवाई अड्डा एवं आवासन स्थल के लिए विशेष एहतियात बरतने के उद्देश्य से आदेश जारी, बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध।

पुरूषोत्तम, गया: जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने प्रवासी बिहारियों के गया आगमन के अवसर पर कोविड-19 से बचाव व सुरक्षा के लिए विशेष एहतियात बरतने के उद्देश्य से आदेश जारी करते हुए कहा है कि गृह सचिव भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-40 दिनांक 01/05/2020 द्वारा कतिपय निर्देशों के साथ कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम एवं आमजनों को इससे बचाव हेतु लॉकडाउन को दिनांक 04/05/2020 से अगले दो सप्ताह के लिए अर्थात 17/05/2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस क्रम में अप्रवासी श्रमिकों एवं अन्य देशों में फँसे अप्रवासी भारतीय मूल के व्यक्तियों को उनके मूल स्थान में लाने हेतु छूट प्रदान की गई है एवं इन्हें विभिन्न माध्यमों से अपने मूल राज्य/जिले में भेजा जा रहा है, जहाँ इन्हें क्वारंटाईन में निर्धारित अवधि तक रखा जाना है। निर्देशानुसार विभिन्न देशों से गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भेजे जाने की सूचना प्राप्त है। इन्हें गया/बोधगया में ही निर्धारित अवधि तक क्वारंटाईन में रखा जाना है।

गया हवाई अड्डा पर इन्हें चिकित्सकीय जांच के उपरांत इनके आवासन स्थल पर भेजा जाना है। इस क्रम में विदेशों से आने वाले व्यक्तियों के परिजन एवं अन्य संबंधी उनसे मिलने की इच्छा से गया हवाई अड्डा एवं इनके आवासन स्थल परिसर में आने के लिए प्रवृत होंगे। उक्त स्थिति में कोविड-19 की रोकथाम एवं इससे बचाव के लिए किये जाने वाले उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। तदनुसार इसके लिए वैधानिक ऐहतियाती प्रावधानों के तहत कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। THE EPIDEMIC DISEASE ACT, 1897 के तहत कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है तथा NDMA-2005 के तहत इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 (B) एवं (C) एवं THE EPIDEMIC DISEASE ACT, 1897 की धारा -2 के तहत स्वास्थ्य विभाग, बिहार,पटना की अधिसूचना संख्या-208(।।) दिनांक 17/03/2020 के द्वारा निर्गत “THE BIHAR EPIDEMIC DISEASE, COVID-19 REGULATION 2020” के तहत जिला प्राधिकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के प्रभावी नियंत्रण एवं इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित या इससे भेदय(Vulnerable) क्षेत्र में वाहनों के आवागमन एवं किसी भी व्यक्तियों के प्रवेश एवं ऐसे क्षेत्र में आवागमन पर नियंत्रण एवं प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अतः उपरोक्त प्रदत शक्ति के आलोक में आदेश जारी किया जाता है कि गया हवाई अड्डा पर विदेशों से आने वाले भारतीय/बिहार एवं अन्य राज्यों के व्यक्तियों के किसी परिजन अथवा संबंधी (Relative) को गया हवाई अड्डा परिसर में प्रवेश पर रोक रहेगी।