NEW DELHI: एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले (Corona Case in India) बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जिसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस (MHA New Guidelines) फिर जारी की है। ये गाइडलाइंस 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। नई गाइडलाइंस (MHA New Guidelines) के मुताबिक कई तरह की पाबंदियां अभी लागू रहेगी। राज्यों को अपने यहां के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। वहीं कंटेनमेंट जोन (Contentment Zone) के बाहर लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का फैसला केंद्र की बिना अनुमति के नहीं होगा।
गृह मंत्रालय की ये है नई गाइडलाइंस
- किसी भी सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों में 200 से ज्य़ादा लोगों की उपस्थिति नहीं होगी. राज्य सरकार चाहे तो इस संख्या को 100 या इससे कम पर भी सीमित किया जा सकता है.
- सभी जिलों में बनने वाले कंटेनमेंट जोन की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी. इसे हेल्थ मिनिस्ट्री से भी शेयर करना होगा.
- राज्यों को अपने यहां के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने की छूट है. हालांकि लॉकडाउन नहीं लगा पायेंगे.
- एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के ही भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी. आवाजाही के लिए अलग से किसी भी तरह के परमिट/ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.
- जिन शहरों में वीकली 10% पॉजिटिविटी रेट है, वहां ऑफिस टाइमिंग में बदलाव और दूसरे जरूरी कदम उठाएं.
- सिनेमा हॉल (Cinema Hall) अभी भी 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ ही खुलेंगे
- स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स की ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा.
- बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है.
More Stories
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 पर अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है: PM MODI
Delhi में NDA ने भी दिखाई ताकत, 38 दल बैठक में हुए शामिल, पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार
‘INDIA’ होगा विपक्षी दलों के गठबंधन क नाम, Bengaluru हुई बैठक में फैसला, Mumbai में होगी अगली बैठक