May 9, 2024

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RANCHI: लॉकडाउन-5 के लिए हेमंत सरकार ने जारी किया एडवाइजरी, जानिए UNLOCK-1 में झारखंड में क्या-क्या रहेगा खुला ?

न्यूज डेस्क, रांची- देशव्यापी लॉकडाउन- 5 के लिए केंद्र सरकार ने कई छूट की घोषणा कर दी है. इन छुटों पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र ने अनलॉक -1 के तहत राज्य सरकारों को सौंपा है. इसके तहत राज्य सरकारें यह निर्णय ले सकती है कि किन कामों को करने में छूट होगी और किस पर रोक. हेमंत सरकार ने इसी अधिकार के तहत झारखंड में भी कई छूट का एलान कर दिया गया है. सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित सभी तरह की गतिविधि होगी. यह अनुमति 1 जून से 30 जून तक के लिए दी गयी है.

जानें झारखंड में किन चीजों को खोलने की मिली है अनुमति

• मोबाइल सर्विस सेंटर, घड़ी दुकानें, इलेक्ट्रोनिक दुकानें, टीवी और कम्प्यूटर से संबंधित सभी दुकानें, कॉल सेंटर
• भारी मशीनरी, जनरेटर, आईटी के हार्डवेयर पाट्स, नेटवर्किंग से संबंधित सामग्री, सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम से संबंधित सामग्री
• ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित सभी दुकाने
• ज्वेलरी, चश्मे की दुकान, किचन से संबंधित सारी दुकानें, फर्नीचर, गैराज, मोटर वर्कशॉप
• रेस्टोरेंट को होम डिलिवरी करने की शर्त पर खोलने के आदेश
• एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्टिंग होगी, रिक्शा, टेम्पो, ई-रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा का परिचालन होगा.