New Delhi: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला 1 महीने के भीतर यानी एक अगस्त तक खली करने का आदेश दिया गया है। प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी रोड स्थित सरकारी बंगला नंबर-35 को खाली करना होगा। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी पर बंगले का 3 लाख 46 हजार रुपये बकाया है। एसपीजी सुरक्षा नहीं होने के कारण वह सरकारी बंगले में नियमों के मुताबिक नहीं रह सकती हैं।
सरकारी आदेश के मुताबित प्रियंका गांधी से SPG सुरक्षा वापस ली गई थी और उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई थी। SPG कवर में सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी बंगले का प्रावधान था, लेकिन Z+ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अलॉटमेंट कैंसल किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अगर प्रियंका गांधी 1 अगस्त तक इसे खाली नहीं करती हैं तो उन्हें उन्हें जुर्माना देना होगा। नोटिस के मुताबिक प्रियंका को लोधी एस्टेट स्थित 6बी टाइप के मकान संख्या 35 को खाली करना होगा।
दरअसल प्रियंका गांधी, उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दिए गए एसपीजी कवर को पिछले साल नवंबर में वापस ले लिया गया था। वहीं अब प्रियंका गांधी को सरकार के आदेशानुसार, 1 अगस्त से पहले अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। आदेश में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी रोड पर बंगले को खाली करने की जानकारी दे दी गई है। इस वक्त उनके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है। प्रियंका गांधी को कहा गया है कि अगर वह एक महीने में सरकारी बंगला खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा।
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