न्यूज़ डेस्क, पटना: बिहार की राजधानी पटना में लॉकडाउन के बीच लोगों को राहत दी गयी है। शहर में कई जगह दुकानें खोली जाएंगी। पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने शहर की दुकानों को 6 कैटेगरी में बांटा है और इन दुकानों को खोलने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी क्र दिया गया है। इन दुकानों और ऑफिस को निर्धारित दिन पर सिर्फ शाम 6 बजे तक ही खोला जायगा।
जिलाधिकारी कुमार रवि ने अपने आदेश में कहा है कि सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वह अपने घर के पास की दुकानों से ही खरीदारी करें। सभी ग्रहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों और कार्यालय में साबुन सैनिटाइजर वहां के कर्मियों और ग्राहकों के उपयोग के लिए फ्री में उपलब्ध रखेंगे। इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। सर्दी, खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।
आइये आसान शब्दों में आपको 6 श्रेणियों में बांटे गए दुकान और ऑफिस की जानकारी बता देते हैं।
श्रेणी 1- रोज खुलने वाले दुकान/ प्रतिष्ठान
किराना दुकान, मिल्क बूथ ,दवा दुकान,
ई-कॉमर्स सेवा, फल सब्जी, अनाज मंडी,
पशु चारा दुकान, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप,
गैरेज, सर्विस सेंटर, अस्पताल,
होम डिलीवरी सेवा ( रेस्टोरेंट आदि से),
अनाज मंडी, कृषि कार्य के प्रतिष्ठान, मीट, मछली दुकान
श्रेणी 2- सप्ताह में 3 दिन खुलने वाली दुकान
सभी दुकान शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी- DM
इलेक्ट्रिकल सामान, मोबाइल, लैपटॉप, कम्प्यूटर दुकान, मकान निर्माण सम्बंधी सामान, हार्डवेयर और सैनिटरी दुकानें, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट शॉप,
निजी कार्यालय, स्कूल (33% कर्मचारी)
श्रेणी 3- मंगलवार, गुरुवार ,शनिवार को खुलने वाले दुकानें
सभी दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी – DM
कपड़ा की दुकान, निजी क्लीनिक, बर्तन, जूता चप्पल, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, स्पोर्ट्स /खेलकूद सामग्री, फर्नीचर की दुकान, सोना चांदी की दुकान , अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो।
श्रेणी 4- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का संचालन
सभी दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी – DM
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ऑड इवन तर्ज लागू
एक-एक दुकानें छोड़कर ही खोलने का आदेश
आधी दुकान सम दिन पर खोली जाएंगी
आधी दुकानें विषम दिन पर खोली जाएंगी
#सोशल_डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
श्रेणी 5 – शॉपिंग मॉल की दुकानें
#गृह_मंत्रालय के आदेशानुसार बिहार में भी शॉपिंग मॉल में सभी दुकानें बंद रहेगी
श्रेणी 6- रेड जोन में दुकान का संचालन
#बिहार_सरकार के गृह विभाग के आदेशानुसार रेड जोन में श्रेणी 1 और 2 की सभी दुकान खुलेगी। निजी कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे।
डीएम कुमार रवि ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को सख्ती से नये नियम का पालन कराने का आदेश दिया है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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