May 5, 2024

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पटना हाईकोर्ट गया-डोभी हाईवे को लेकर सख्त, 15 जुलाई तक मरम्मती कार्य करने का केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश

NEWS DESK: पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या 83 को पटना हाइकोर्ट ने 15 जुलाई तक मरम्मती कार्य पूरा कर वाहन चलने योग्य बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है. गौरव कुमार सिंह और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने पटना, जहानाबाद और गया के डीएम और एनएचएआई के रीजनल अफसर को उक्त सड़क का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. 27 जून को अधिकारियों ने उच्चपथ 83 का निरीक्षण कर हाइकोर्ट में आज रिपोर्ट पेश किया. उन्होंने इस सड़क की स्थिति के संबंध में पूरा ब्यौरा दिया. तीनों ज़िले से गुजरने वाली इस सड़क के बारे में अलग अलग ब्यौरा दिया गया. इस सड़क की कुल लंबाई 125 किलोमीटर है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में इस सड़क को वाहन चलाने योग्य बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.