PATNA: राज्य सरकार ने बिहार (Bihar) में शादी समारोह को लेकर नई गाइडलाइन (Marriage Ceremony Guideline) जारी किया है। शादी समारोह (Marriage Ceremony) में अब बैंड-बाजा के साथ बारात निकलने की अनुमति दे दी गई है। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या को भी पहले के मुताबिक अब बढ़ा दिया गया है। शादी में अब 150 मेहमान शामिल हो सकेंगे। जबकि पहले सिर्फ 100 मेहमान के शामिल होने की ही अनुमति थी। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने रविवार को संशोधित गाइ़डलाइन जारी (Marriage Ceremony Guideline) किया। लेकिन राज्य सरकार ने 26 नवंबर को जारी हुए आदेश को अब बदल दिया है। राज्य सरकार की यह संशोधित गाइ़डलाइन 3 दिसंबर तक प्रभावी होगी। इसके बाद राज्य सरकार हालात की समीक्षा कर नई गाइडलाइन जारी करेगी। 26 नवंबर को जो गाइडलाइन जारी की गई थी, वो भी तीन दिसंबर तक के लिये भी प्रभावी था।
आपको बता दें कि पुरानी गाइडलाइन (Marriage Guideline) में बैंड बाजा पर रोक और शादी में 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई थी। लेकिन अब 150 लोगों को जिसमें स्टॉफ भी शामिल हैं, इजाजत दी गई है। शादी समारोह स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी जरूरी होगी। साथ ही लोगों का मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं बीमार व्यक्ति शादी में शामिल न हो इसका एहतियात करना जरूरी होगा। इसके अलावा श्राद्ध समारोह में 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।
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