पुरुषोत्ताम, गया: कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव से सुरक्षा व बचाव हेतु किए गए लॉक डाउन के दौरान मिठाई/बेकरी/confectionery आदि की दुकान के खोलने के जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा कि गृह विभाग, बिहार,पटना के द्वारा लॉक डाउन की अवधि दिनांक 31/05/2020 तक विस्तारित किया गया है। इस संदर्भ में कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुएं यथा कपड़े की दुकान तथा रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित टेलरिंग/बजाज श्रृंगार की दुकान, सैलून आदि सहित अन्य दुकानें यथा मिठाई की दुकान, आभूषण की दुकान, फुटवियर की दुकान आदि को सोमवार एवं गुरुवार को निर्धारित अवधि पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिए गये हैं।
क्या है नया आदेश ?
इस परिपेक्ष में आंशिक संशोधन करते हुए मिठाई,बेकरी/confectionery आदि की दुकानों को शनिवार एवं रविवार को पुर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा तथा शेष आदेश यथावत रहेंगे।
More Stories
KHAN SIR के कोचिंग की छात्रा ने की आत्महत्या, पढ़ें सुसाइट नोट में क्या लिखआ BPSC छात्रा ने
RJD उम्मीदवार अली अशरफ फातमी का आरोप- ओवैसी हो चुके हैं एक्सपोज
जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 47 लोगों की सुनी समस्यायें, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश