West Bengal Assembly Elections 2021: चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है. चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 24 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगा दी है. चुनाव आयोग ने काफी सख्त कदम उठाया है. चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की गई है. ये बैन 12 अप्रैल रात 8 बजे से 13 अप्रैल 2021 रात 8 बजे तक के लिए लगाया गया है. मुख्यमंत्री ममता पर मुस्लिम वोटों और कथित तौर पर लोगों को केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ ‘विद्रोह’ करने के लिए उकसाने संबंधी कमेंट करने का आरोप है. इसके लिए चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह दो नोटिस भी जारी किया था. वहीं चुनाव आयोग के 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर बैन लगाने के फैसले को ममता बनर्जी ने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताते हुए फैसले के खिलाफ मंगलवार को कोलकाता में धरना देने का ऐलान किया है.
To protest against the undemocratic and unconstitutional decision of the Election Commission of India, I will sit on dharna tomorrow at Gandhi Murti, Kolkata from 12 noon.
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 12, 2021
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर एक दिन का बैन लगाने का आदेश दिया है. यह फैसला ऐसे समय आया है जब बंगाल में चार चरणों के लिए मतदान हो चुका है. वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा का ये अंतिम फैसला है क्योंकि सुशील चंद्रा अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, वे मंगलवार को पदभार ग्रहण करेंगे. बंगाल में आठ चरणों में वोटिंग होनी है, परिणाम दो मई को आएंगे.
बता दें कि कूचबिहार जाने से रोके जाने के फैसले के खिलाफ भी ममता बनर्जी, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जता चुकी हैं. कूचबिहार जाने से रोके जाने पर सीएम ममता ने ट्वीट करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का नाम बदलकर MCC यानी की मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर ले लेकिन मुझे अपने लोगों के साथ खड़े होने और उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती है. यहां बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान पहली बार बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने हिंसाग्रस्त जिले में नेताओं के प्रवेश पर तीन दिनों की रोक लगाई थी.
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