April 25, 2024

Today24Live

Voice Of All

पटना हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी पर राज्य सरकार से जताई नाराजगी, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

Patna: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते कोरोना महामारी के लिए ठोस कार्य योजना पेश नहीं किए जाने पर राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की ढिलाई को काफी गंभीरता से लिया। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि इस बीमारी के लिए रेडेमसिविर इंजेक्शन कितना उपयोगी है।

कोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व एआईआईएमएस के डायरेक्टर को एन एम् सी एच के हालात का जायजा लेने को कहा। साथ ही कोविड-19 के ईलाज कर रहे अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की जांच कर रिपोर्ट तलब किया। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल,पटना हाईकोर्ट को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया कि किन कारणों से असिस्टेंट रजिस्ट्रार की मौत हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को बेडों की संख्या,ऑक्सीजन सिलिंडर और अन्य सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि मरीजों का ईलाज हो सके। इस मामले पर अगली सुनवाई 21अप्रैल को फिर होगी।