Lucknow: कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी के पांच शहरों में सोमवार की सुबह लॉकडाउन (Lockdown) का आदेश दिया है. अब योगी सरकार (Yogi Government) ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है. योगी सरकार का कहना है कि लॉकडाउन (Lockdown) लगाने से गरीबों के ऊपर मार पड़ती है.
हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए सोमवार की सुबह प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे निजी हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दें. कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार (Yogi Government) ने कहा कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. अतः शहरों मे सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं.
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